आयु भेदभाव तब होता है जब नौकरी के आवेदक या कर्मचारी के साथ उसकी उम्र के कारण कम अनुकूल व्यवहार किया जाता है। यह एक गैर-कानूनी प्रकार है कि आप किसी के साथ 40 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के कारण भेदभाव करें। सामान्य रूप से इसका अर्थ है कि आप यह नहीं कर सकते:
यह गैर-कानूनी नहीं है कि आप उम्रदराज़ कर्मचारियों का पक्ष उनकी आयु के कारण लें, भले ही ऐसा करने से 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के युवा कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
भेदभाव तब भी हो सकता है जब यह भेदभाव 40 या अधिक के व्यक्तियों के लिए हो। आपको कार्यस्थल पर प्रबंधकों, सहकर्मियों या अन्य लोगों को 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनकी उम्र के कारण परेशान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए
एक रोज़गार प्रक्रिया जो उम्र से परे सभी पर लागू होती है, गैर-कानूनी हो सकती है यदि यह युवा श्रमिकों की तुलना में अधिक उम्र के श्रमिकों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और उम्र के अलावा किसी अन्य उचित कारक पर आधारित नहीं है।
देखा जाए, तो संघीय कानून युवा कर्मचारियों की आयु भेदभाव से सुरक्षा नहीं करते हैं, कुछ राज्यों और स्थानीय क्षेत्रों में ऐसे नियम हैं। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संघीय कानून में रोज़गार के लिए कर्मचारी जिनकी आयु 18 से कम हैं, उनके लिए भी कुछ प्रतिबंध हैं।
मदद के लिए कृपया संपर्क करें, अमेरिकी समान रोज़गार अवसर आयोग (EEOC):
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