उत्पीड़न संघीय समान रोज़गार अवसर कानूनों के तहत गैर-कानूनी रोज़गार भेदभाव का एक रूप होता है। उत्पीड़न ऐसा अवांछित व्यवहार है जो जाति, रंग, धर्म, लिंग (यौन रुचि, लिंग पहचान और गर्भावस्था समेत), राष्ट्रीय मूल, उम्र (40 या अधिक), विकलांगता, आनुवंशिक जानकारी, या एक संरक्षित वयोवृद्ध के रूप में स्थिति पर आधारित होता है, या यह संरक्षित गतिविधि (जैसे भेदभाव की शिकायत दर्ज करना या भेदभाव की जांच या मुकदमे में भाग लेना) होती है। राज्य और स्थानीय कानून अतिरिक्त प्रकार के उत्पीड़न पर पाबंदी लगा सकते हैं।
उत्पीड़न वहां गैर-कानूनी हो जाता है जहां 1) आपत्तिजनक आचरण को सहना निरंतर रोज़गार की शर्त बन जाता है, या 2) आचरण इतना गंभीर या व्यापक होता है कि ऐसा कार्य परिवेश बन जाता है जिसे एक सही व्यक्ति डराने वाला, शत्रुतापूर्ण या अपमानजनक मान सकता है। आप वरिष्ठ लीडरों, पर्यवेक्षकों, कर्मचारियों और ऐसे लोगों, जो कर्मचारी नहीं हैं, जैसे ग्राहक या सेवा प्रदाता, सहित किसी के भी उत्पीड़न को रोकने और रोकने हेतु ज़िम्मेदार हैं। आप पर्यवेक्षक द्वारा उत्पीड़न के लिए स्वतः उत्तरदायी हैं जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी के लिए नकारात्मक रोज़गार कार्रवाई होती है जैसे कि बर्खास्तगी, पदोन्नति या नियुक्ति में विफल होना, या वेतन का नुकसान।
छोटी-छोटी बातें, झुंझलाहट और अलग-अलग घटनाएं (जब तक कि बेहद गंभीर न हों) आमतौर पर गैर-कानूनी नहीं होती हैं। गैर-कानूनी होने के लिए, आचरण से ऐसा कार्य परिवेश तैयार होना चाहिए जो सही लोगों के लिए डराने वाला, शत्रुतापूर्ण या आक्रामक हो।
आपत्तिजनक आचरण में कई अन्य लक्षणों सहित आपत्तिजनक मजाक, अपशब्द, विशेषण या नाम पुकारना, शारीरिक हमले या धमकियां, धमकी, उपहास या व्यंग, अपमान या अनादर, आपत्तिजनक वस्तुएं या चित्र और कार्य प्रदर्शन में हस्तक्षेप शामिल हो सकते हैं। उत्पीड़न विभिन्न परिस्थितियों में पैदा हो सकता है, जिनमें शामिल हैं:
यौन उत्पीड़न, जिसमें अवांछित यौन प्रस्ताव, यौन संबंधों के लिए अनुरोध, और यौन प्रकृति के अन्य मौखिक या शारीरिक उत्पीड़न शामिल हैं, जो तब गैर-कानूनी माने जाते हैं जब यह इतना लगातार या गंभीर हो कि यह एक शत्रुतापूर्ण या आक्रामक कार्य परिवेश बन जाता है या जब इसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल रोज़गार निर्णय लिया जाता है (जैसे कि पीड़ित को नौकरी से निकाल दिया जाना या पदावनत कर दिया जाना)। उत्पीड़न यौन प्रकृति का नहीं होना चाहिए और इसमें किसी व्यक्ति के लिंग के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए, सामान्य तौर पर महिलाओं के बारे में बार-बार आपत्तिजनक टिप्पणी के ज़रिए किसी महिला को परेशान करना गैर-कानूनी है।
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