सुरक्षा और स्वास्थ्य

युवा रोज़गार नियम

एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल उपलब्ध कराना आपकी ज़िम्मेदारी है।

आप युवाओं को श्रमिकों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन नाबालिगों को नियोजित करते समय कुछ विचार हैं। संघीय बाल श्रम कानून आमतौर पर गैर-कृषि व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के रोज़गार पर प्रतिबंध लगाता है, 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों द्वारा किए जा सकने वाले काम के घंटो को प्रतिबंधित करता है। साथ ही, किसी भी खतरनाक व्यवसाय में 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के रोज़गार पर प्रतिबंध लगाता है। विभिन्न बाल श्रम कानून मानक कृषि रोज़गार पर लागू होते हैं।

 

संघीय और राज्य बाल श्रम कानूनों की विस्तृत जानकारी OSHA की यंग वर्कर्स वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

Young female employee using a digital tablet while working in an organic store

प्रश्न?
हम यहाँ मदद के लिए हैं।

एक नियोक्ता के रूप में हम आपकी ज़िम्मेदारियों को समझाने में आपकी मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य ज़िम्मेदारियों के बारे में कई प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित elaws (श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए रोज़गार कानून सहायता) सलाहकार का इस्तेमाल करके दिया जा सकता है:

अतिरिक्त सहायता के लिए, कृपया संपर्क करें:

OSHA, 1-800-321-OSHA (6742) पर

OSHA के क्षेत्रीय कार्यालय उन व्यवसायों और संगठनों को सलाह, शिक्षा और सहयोग प्रदान करते हैं जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दों पर मदद हेतु अनुरोध करते हैं। इसके अतिरिक्त, OSHA का ऑन-साइट परामर्श कार्यक्रम मुफ़्त और गोपनीय सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सलाह प्रदान करता है। कोई उद्धरण और सज़ा जारी नहीं की जाती है; नियोक्ता का एक मात्र काम पहचाने गए खतरों को ठीक करना है।

 

कृपया ध्यान दें कि खनन उद्योग के पास सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों, नियमों और विनियमों का अपना सेट है, जिनकी देख-रेख खदान सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन (MSHA) द्वारा की जाती है। खनन उद्योग के नियोक्ताओं को MSHA से 202-693-9400 या AskMSHA@dol.gov पर संपर्क करना चाहिए।

अधिक जानकारी चाहिए?

The elaws (Employment Laws Assistance for Workers and Small Businesses) Advisors are a set of online tools developed by the U.S. Department of Labor to help employees and employers understand their rights and responsibilities under federal employment laws.