For workplace safety and health, please call 800-321-6742; for mine safety and health, please call 800-746-1553; for Job Corps, please call 800-733-5627 and for Wage and Hour, please call 1-866-487-9243 (1 866-4-US-WAGE).  This website is currently not being updated due to the suspension of Federal government services. The last update to the site was 10/1/2025.  Updates to the site will start again when the Federal government resumes operations.

वेतन और लाभ

पेंशन और सेवानिवृत्ति बचत

यदि आप कर्मचारी लाभ प्रदान करते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं।

यदि आप किसी निजी क्षेत्र के नियोक्ता हैं जो एक प्लान देने का निर्णय लेते हैं, तो सेवानिवृत्ति बचत योजनाओं में भाग लेने वाले श्रमिकों और सेवानिवृत्त लोगों के हितों की रक्षा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। संघीय कानून प्रत्ययी न्यायी के आचरण के मानक निर्धारित करता है, जिसका अर्थ उन व्यक्तियों और/या संस्थाओं से है जो निजी क्षेत्र की सेवानिवृत्ति योजनाओं और उनकी संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं।

 

आप चाहें तो अपनी योजना के कुछ या सभी दैनिक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए किसी बाहरी पेशेवर को नियुक्त कर सकते हैं, जिसे कभी-कभी तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता भी कहा जाता है, या आप इसके लिए आंतरिक व्यवस्थापन समिति या मानव संसाधन विभाग का इस्तेमाल करना चुन सकते हैं। चाहे दृष्टिकोण जो भी हो, यदि आप कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति बचत योजना देने की बात करते हैं, तो आपके ऊपर प्रत्ययी न्यायी की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं।

Senior couple going over paperwork at home.

प्रश्न?
हम यहाँ मदद के लिए हैं।

एक नियोक्ता के रूप में हम आपकी ज़िम्मेदारियों को समझाने में आपकी मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। लाभ योजनाओं के बारे में कई प्रश्नों का उत्तर निम्न elaws (श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए रोज़गार संबंधी कानूनी मदद) सलाहकारों का इस्तेमाल करके दिया जा सकता है:

अतिरिक्त सहायता के लिए, कृपया संपर्क करें:

आपका निकटतम कर्मचारी लाभ सुरक्षा व्यवस्थापन (EBSA) क्षेत्रीय कार्यालय, या टोल फ़्री नंबर 1-866-444-3272 पर कॉल करें

हमारी सभी चर्चाएं मुफ़्त और गोपनीय होती हैं।

अधिक जानकारी चाहिए?

The elaws (Employment Laws Assistance for Workers and Small Businesses) Advisors are a set of online tools developed by the U.S. Department of Labor to help employees and employers understand their rights and responsibilities under federal employment laws.