वेतन और लाभ

समान वेतन

आप पर अपने कर्मचारियों को उचित मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी है।

आपको अपने कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार उचित मुआवज़ा देना चाहिए। एक संघीय कानून के तहत, महिलाओं और पुरुषों को समान कार्यस्थल पर समान कार्य करने पर समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के अधिकांश कर्मचारी इस कानून के दायरे में आते हैं और इसके लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। कानून इस बात पर विचार करता है कि नौकरी या काम “काफ़ी हद तक समान” हैं या नहीं, न कि इस बात पर कि वे बिल्कुल समान हैं या नहीं। काम का ब्यौरा (काम का ओहदा नहीं) वह है जो यह निर्धारित करता है कि काम “काफ़ी हद तक समान” हैं या नहीं। वेतन, ओवरटाइम वेतन, बोनस, स्टॉक विकल्प, लाभ में हिस्सा और बोनस प्लान, जीवन बीमा, छुट्टी और अवकाश वेतन, सफाई या पेट्रोल भत्ते, होटल आवास, यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति और लाभ सहित सभी प्रकार के मुआवज़े इस कानून के अंतर्गत आते हैं। 

 

अन्य संघीय कानून भी कम-से-कम 15 कर्मचारियों वाले अधिकांश नियोक्ताओं को वेतन और लाभों में लिंग (जाति, रंग, धर्म और राष्ट्रीय मूल जैसी अन्य श्रेणियों के बीच) के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। हालाँकि, इस कानून के तहत, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि काम “काफ़ी हद तक समान” हों। साक्ष्य के निम्न उदाहरण लिंग-आधारित भेदभाव को दर्शा सकते हैं: 

  • मज़दूरी नीति या प्रणाली को भेदभावपूर्ण तरीके से लागू करना या मज़दूरी-निर्धारण की तकनीकें जो भेदभावपूर्ण हैं;
  • उच्च वेतन वाली नौकरियों तक सामान पहुंच में बाधाएं; 
  • नौकरी में कर्मचारियों के लिंग के कारण वेतन में अंतर्राष्ट्रीय गिरावट; या
  • एक उचित रूप से निष्पक्ष मुआवज़ा नीति या प्रथा जिसका संरक्षित वर्ग के कर्मचारियों पर बिना यह दर्शाए काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि नीति या प्रथा नौकरी से संबंधित है और व्यावसायिक आवश्यकता के अनुरूप है।

 

इसके अलावा, कार्यकारी आदेश 11246 कुछ संघीय ठेकेदारों और उपठेकेदारों को लिंग (साथ ही जाति, रंग, धर्म, यौन प्रकृति, लिंग पहचान और राष्ट्रीय मूल) के आधार पर वेतन सहित अन्य रोज़गार निर्णयों में भेदभाव करने से रोकता है। 1973 के पुनर्वास अधिनियम की धारा 503, संघीय ठेकेदारों और उपठेकेदारों को विकलांग व्यक्तियों के साथ रोज़गार (वेतन सहित) में भेदभाव करने से रोकती है। वियतनाम एरा वेटरन्स रीएडजस्टमेंट असिस्टेंस एक्ट (VEVRAA), संघीय ठेकेदारों और उपठेकेदारों को सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ रोज़गार (वेतन सहित) में भेदभाव करने से रोकती है।

प्रश्न?
हम यहाँ मदद के लिए हैं।

एक नियोक्ता के रूप में हम आपकी ज़िम्मेदारियों को समझाने में आपकी मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। संघीय अनुबंध अनुपालन कार्यक्रम कार्यालय (OFCCP) और अमेरिकी समान रोज़गार अवसर आयोग (EEOC) समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

अतिरिक्त सहायता के लिए, कृपया संपर्क करें:

OFCCP: 1-800-397-6251 या OFCCP हेल्प डेस्क

EEOC: 1-800-669-4000 या info@eeoc.gov

हमारी सभी चर्चाएं मुफ़्त और गोपनीय होती हैं।

Businessman and businesswoman in meeting using a digital tablet.

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The elaws (Employment Laws Assistance for Workers and Small Businesses) Advisors are a set of online tools developed by the U.S. Department of Labor to help employees and employers understand their rights and responsibilities under federal employment laws.